• गरियाबंद जिले में तस्करों के खिलाफ लगातार की जा रही कार्यवाही
  • गांजा,हीरा,शराब,जुआ,के साथ ही वन्य जीव के तस्कर दबोचे गये
  • तेन्दुवा खाल को बेचने की फिराक में घुम रहा था तस्कर
  • लगभग 10 लाख रूपये है बाजार में कीमत,
  • पुलिस अधीक्षक ने सूचना पर स्पेशल टीम भेज कर की कार्यवाही स्पेशल टीम को किया गया पुरस्कृत

गरियाबंद:- गरियाबंद पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि पीपरछेड़ी क्षेत्र से एक व्यक्ति जंगली जानवर तेन्दुआ के खाल को विक्री करने के फिराक में ग्राहक तलाश कर करते हुये गरियाबंद की ओर जा रहा है,उक्त सूचना पर पुलिस कप्तान द्वारा निर्देशित कर थाना प्रभारी कोतवाली आर.के. साहू के साथ टीम गठित कर जिसमे प्रधान आरक्षक अंगदराव, चूड़ामणी देवता,आरक्षक दीप्तनाथ प्रधान,आरक्षक सुशील पाठक,जय प्रकाश मिश्रा को ग्राम बारूला की ओर रवाना किया गया । मुखबीर से मिले सूचना के अनुसार एक व्यक्ति बारूला नदी के पास जंगली जानवर तेन्दुआ के खाल को बिक्री करने के फिराक में ग्राहक तलाश करते मिला । जिसका हुलिया काले रंग का,सफेद कुर्ता,सफेद धोती,सफेद गमछा पहना हुआ था । तत्काल टीम में आये आरक्षक चूड़ामणी देवता को ही ग्राहक बनाकर संबंधित व्यक्ति के पास भेजा गया और आरोपी से खाल का सौदा किया गया जो कि 1,00,000 रूपये में तेन्दुआ के खाल का सौदा होने पर आरोपी द्वारा समान लेकर आता हूं कहकर आरोपी चला गया तकरीबन एक घंटा बाद आरोपी खाली हाथ आया और बयाना के रूप में 50,000 रूपये की मांग करने लगा तब अचानक 50,000 रूपये नही होने के कारण पास में ही छिपे पुलिस टीम के जवान सहित घेराबंदी कर पकड़ लिया गया और नाम पता पूछने पर अपना नाम रामनाथ नेताम पिता स्व. अधनू राम उम्र 55 वर्ष ग्राम कासरपानी कोचरमुड़ा के आखरीपारा थाना पीपरछेड़ी जिला गरियाबंद का रहने वाला बताया जिससे कड़ाई से पूछताछ करने पर संरक्षित वन्य प्राणी तेन्दुवा को पानी में जहर देकर मारना तथा उसके खाल को टंगीया से छिल कर नमक डालकर पेड़ में रखकर सूखाना बताया,दांत, नाखून,मूंछ को डर के कारण जलाकर नष्ट कर दिया तथा तेन्दुवा के खाल को पत्थर के पीछे छुपाकर रखने की जानकारी दिया । मौके पर ही गवाहों के समक्ष साक्ष्य अधिनियम के तहत विधिवत मेमोरण्डम तैयार किया गया,आरोपी के निशानदेही पर पत्थर के पीछे छुपाकर रखे संरक्षितः तेन्दुबा के बाल को एक सफेद प्लास्टिक के बोरी में छुपाकर रखा था जिसे गवाहों के समक्ष आरोपी से जप्त किया गया,एक पूर्ण विकसित संरक्षित तेन्दुवा के खाल जिसके सिर से पूंछ तक की लंबाई 59 इंच,सिर से पीठ तक की लंबाई 46 इंच,पूंछ की लंबाई 12.5 इंच,शरीर के मध्य की लंबाई 24 इंच,सिर के पास चौडाई 13 इंच,पूरा बाल लगा हुआ चमड़ा पका हुआ जिसे गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया । आरोपी का कृत्य भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(16),9,39(3), 49 (B),तथा सम्पतति विरूपण अधिनिय की धारा 3 का उलंघन करने पर आरोपी रामनाथ नेताम को विधिवत गिरफ्तारी का कारण बताकर गिरफ्तार किया गया,थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 121 12020 दर्ज कर विवेचना कर आरोपी का न्यायायिक रिमाण्ड लिया गया हैं।

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