नई दिल्ली , उत्तरप्रदेश की योगी सरकार की याचिका डॉ कफील की हिरासत रद्द करने के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट मे दायर की गई थी । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले दिनों यू पी सरकार की पुलिस की कार्यवाही की निंदा करते हुए डॉ कफील की हिरासत को तुरंत खत्म करने का आदेश जारी किया था । जिसके तुरंत बाद राज्य सरकार फैसले के खिलाफ़ सुको चली गई थी।
डॉ कफील की हिरासत रद्द करना सही घोषित करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट को यूपी सरकार की चुनौती के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है । CJI श्री बोबडे (SA Bobde) ने कहा हाई कोर्ट (High Court) इलाहाबाद
ने एक अच्छा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कहा कि हमको इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court ) के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं नजर आती.
गोरखपुर मेडिकल कालेज मे प्रशासनिक लापरवाही के कारण सैकड़ों बच्चों की आक्सीजन के अभाव मे मौत के मामले मे अपने समर्पित कामकाज के कारण चर्चित हुए डॉ कफील उसी समय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोप भाजन बने हुए हैं। कथित भाषण को आधार बना कर उन्हे गिरफ्तार किया गया था जबकि उनके भाषण की पूरी रिकार्डिंग मे कोर्ट को कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला था।