बिलासपुर।छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद सरोज पाण्डे के राज्यसभा में निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने निजी कारणों से इस मामले की सुनवाई से मना कर दिया है। मालूम हो कि कांग्रेस के लेखराम साहू की ओर से इस निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका लगाई गई है।
इससे पूर्व पिछली सुनवाई के दौरान सरोज पांडेय की और लेखराम साहू की ओर से गवाहों की सूची हाईकोर्ट में पेश की गई थी जिनकी गवाही हाईकोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होनी थीं। लेकिन उससे पहले ही जस्टिस संजय के.अग्रवाल की सिंगल बेंच ने निजी कारणों का हवाला देते हुए याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। अब मामले को दूसरी बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजा जाएगा।
याचिका में कांग्रेस प्रत्याशी लेखराम साहू ने राज्यसभा सांसद सरोज पाण्डे ने चुनाव के नॉमिनेशन के समय निर्वाचन आयोग को गलत शपथपत्र देने को आधार बनाते हुए सरोज पाण्डे के निर्वाचन को निरस्त कर उन्हें निर्वाचित घोषित करने की मांग याचिका में की है। कोरोना काल मे वर्चुअल चल रही कोर्ट मे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाहियाँ चल रही हैं।