बीसीआई की तानाशाही का वकीलों के अखिल भारतीय संगठन ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (AILU) ने हालिया संशोधन का कड़ा विरोध

ब्रिटिश राजसिंहासन ने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 (आमतौर पर चार्टर अधिनियम के रूप में जाना जाता है) के तहत भारत के उच्च न्यायालयों की स्थापना की. आगे इसमें, उच्च न्यायालयों को वकीलों और वकीलों (सॉलिसिटर) के पंजीकरण के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गए. इसके बाद, कानूनी चिकित्सक अधिनियम, 1979, बॉम्बे प्लीडर अधिनियम, 1920 और भारतीय बार काउंसिल अधिनियम, 1926 के तहत, उच्च न्यायालयों को वकीलों को पंजीकृत करने और वकीलों के अनुशासनात्मक मामलों को संभालने का अधिकार दिया गया. देश की आजादी के बाद, सरकार ने अखिल भारतीय बार समिति की नियुक्ति की, जिसकी सिफारिशों के आधार पर अधिवक्ता अधिनियम, 1961 को अधिनियमित किया गया.

बड़ी संख्या में अनेक प्रख्यात वकीलों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया. भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, देश को आकार देने वाले मुख्य लोगों में बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, जी.बी. पंत, वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एम.ए. अयंगर, एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, दौलत राम, जी दुर्गाबाई और बी.एन. राव वकील थे. संविधान की व्याख्या करते समय अधिवक्ताओं ने जीवन के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. एक स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र बार महत्वपूर्ण है. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत एक स्वतंत्र और स्वायत्त बार प्रदान किया गया था. आत्म-नियंत्रण और स्वायत्तता इसका एक अभिन्न अंग है. लेकिन, पिछले कुछ वर्षों में कानून में जो बदलाव किए गए हैं, उससे बार की केंद्र स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए खतरा बढा है.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल के फैसलों की आलोचना करने या उन्हें चुनौती देने वाले वकीलों पर अंकुश लगाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में एडवोकेट्स एक्ट, 1961 में कुछ बड़े संशोधन किए हैं. इन संशोधनों की आड़ में बीसीआई पर वकीलों पर जांच बैठाकर उन्हें अयोग्य ठहराने का अधिकार अपने हाथो में ले लिया है. यदि कोई वकील किसी भी अदालत, जज, स्टेट बार काउंसिल या बीसीआई की आलोचना करती है, तो इसे अवमानना, अपमानजनक, प्रेरित, द्वेषयुक्त या अनुशासनहीनता मानकर अब एडवोकेट एक्ट में संशोधित इंडिया  (बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स – गजट ऑफ इंडिया – एक्सट्राऑर्डिनरी, दिनांक 16.06.21 में अधिसूचित) नए नियमों के आधार पर बार काउंसिल ऑफ इन्डिया ने कड़ी सजा का प्रावधान तैयार किया है. स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी भी निर्णय की सार्वजनिक रूप से आलोचना करना या सार्वजनिक रूप से आलोचना करना अब “कदाचार” माना जाएगा और ऐसा करने पर वकील को अयोग्यता या निलंबन का सामना करना पड़ सकता है। वकीलों के अखिल भारतीय संगठन ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (AILU) ने हालिया संशोधन का कड़ा विरोध किया है और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है.

इस संबंध में बीसीआई के नियमों में दो नए प्रावधान जोड़े गए हैं। पहला प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के चैप्टर III, पार्ट VI का सेक्शन V है। सुधार इस प्रकार है:

“एक वकील आज के जीवन में खुद को एक सज्जन / सभ्य महिला के रूप में व्यवहार करेगा और वह कोई भी अवैध कार्य नहीं कर पाएगा, वह किसी अदालत या न्यायाधीश या न्यायपालिका के किसी भी सदस्य के खिलाफ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में हो या स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ अश्लील या अपमानजनक, मानहानिकारक या उत्तेजक, घृणित या आपत्तिजनक बयान नहीं देंगे”

ऐसे किसी भी कृत्य / आचरण या कदाचार के मामले में, ऐसे वकील अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 या 36 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे.

धारा 35 में कदाचार के लिए दंड का प्रावधान है जिसमें निलंबन या प्रैक्टिस से अयोग्य करार दिया जाना शामिल है. संशोधन में कहा गया है कि स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी भी प्रस्ताव या आदेश का जानबूझकर उल्लंघन, नकार या अवहेलना भी कदाचार होगा.

उपखंड V-A इस प्रकार है:

(i)             संबंधित राज्य बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी भी प्रस्ताव या आदेश के खिलाफ कुछ भी प्रकाशित करने के लिए या प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में कोई बयान या प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करने के लिए या किसी भी स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी भी सदस्य को बार काउंसिल या उसके पदाधिकारियों या सदस्यों के खिलाफ किसी भी तरह की आपत्तिजनक या अपमानजनक भाषा/टिप्पणी/शब्दों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii)            बार काउंसिल का कोई भी सदस्य सार्वजनिक रूप से किसी भी स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्णय की सार्वजनिक रूप से आलोचना या आलोचना नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर निलंबन या अयोग्यता हो सकती है।

(iii)        कोई भी वकील या किसी भी राज्य के बार काउंसिल के सदस्या भारतीय बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य ये बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की प्रतिष्ठा या अधिकार को धक्का नहीं पहुंचाएंगे.

(iv)              अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत उपर्युक्त आचार संहिता या अन्य कदाचार की धारा (i) से (iii) का उल्लंघन और/या धारा-V और/या VA के उल्लंघन में बार काउंसिल से ऐसे सदस्य का निलंबन या सदस्यता रद्द किया जाएगा. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे वकीलों (जैसा कि ऊपर खंड-V में उल्लेख किया गया है) या बार काउंसिल के किसी भी सदस्य को कदाचार की गंभीरता के आधार पर किसी भी अवधि के लिए किसी भी बार एसोसिएशन या बार काउंसिल का चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर सकता है। राज्य बार काउंसिल के इन सदस्यों/सदस्यों द्वारा इन नियमों के दुरुपयोग या उल्लंघन का मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा जा सकता है.

हालांकि, उपधारा वीए में यह भी कहा गया है कि अच्छी भावना से स्वस्थ और उचित आलोचना को “कदाचार” नहीं माना जाएगा। इससे इस नियमावली को पूरी तरह से भ्रमित और अस्पष्ट बना दिया है.

एआयएलयू ने इस बदलाव का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया है कि वर्तमान अधिसूचित ‘धारा V’  वकीलों के संबंध में है. यह पूरी तरह से अस्पष्ट और अपरिभाषित आधार पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल के खिलाफ एक वकील द्वारा आलोचना/बयान को पूरी तरह रोकता और प्रतिबंधित करता है. इस रोकथाम या प्रतिबन्ध के लिए अब बीसीआई या राज्य बार काउंसिल्स के किसी भी प्रस्ताव या आदेश का उल्लंघन करने की भी आवश्यकता नहीं है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल की टीका करने का कृत्य या आचरण अब कदाचार की श्रेणी में आएगा और ऐसे अधिवक्ता उनपर अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 या 36 के तहत कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और राज्य बार काउंसिल के बार काउंसिल के सदस्यों के संबंध में दूसरा शोध उपधारा ‘VA’ भी पूरी तरह से अस्पष्ट और अपरिभाषित और तानाशाही स्वरूप की है. यह प्रावधान संबंधित बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी संकल्प या आदेश के खिलाफ बार काउंसिल के सदस्यों द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, या सोशल मीडिया में किसी भी चीज के प्रकाशन या किसी भी बयान या प्रेस विज्ञप्ति को जारी करने पर रोक लगाता है. चूंकि धारा V में कारवाई का कोई प्रावधान नहीं था, उप-धारा VA के तहत सख्त कारवाई के कई प्रावधान नए नोटों के रूप में जोड़े गए हैं. यह प्रावधान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में कुछ भी प्रकाशित करने या बार काउंसिल के सदस्यों द्वारा किसी भी बयान को जारी करने या संबंधित बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश के खिलाफ किसी भी बयान या प्रेस विज्ञप्ति को प्रतिबंधित करता है. इसमें कहा गया है कि स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी भी फैसले या मुद्दे का बार काउंसिल के सदस्य या सार्वजनिक मीडिया में सार्वजनिक रूप से विरोध या आलोचना नहीं की जाएगी.

धारा ‘VA’ के उल्लंघन को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत कदाचार या गैरवर्तन माना जाएगा और या धारा Vऔर / या धारा VA के उल्लंघन के परिणामस्वरूप बार काउंसिल से ऐसे सदस्य की सदस्यता निलंबित या हटा दी जाएगी. इतना ही नहीं तो ऐसे अधिवक्ताओं या बार काउंसिल के सदस्यों को किसी भी अवधि के लिए किसी भी बार एसोसिएशन या बार काउंसिल का चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है.

यह संपूर्ण प्रावधान व्यापक अस्पष्टता से भरा पड़ा है और अलोकतांत्रिक मनमाने प्रावधानों को लागू करने पर जोर देता है. यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बजाय प्रावधानों के मनमाने ढंग से कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है. इस तरह ये प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 19 (2) का उल्लंघन करते हैं। वे संविधान के तहत बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं. ये संशोधन अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के भाग VI में भी किए गए हैं। इस खंड में धारा V और उपधारा V-A शामिल हैं। पहले से ही इसमें धारा 1 से 7 होने के कारण यह नंबरिंग भी पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है.

बीसीआई के पास कोई विधायी या विधायी शक्ति नहीं है। उनका काम अधिवक्ता अधिनियम को लागू करना है. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। बीसीआई के पास अपने अधिकार क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र से परे इस तरह से कानूनी और मौलिक अधिकारों को हड़पने या समर्थन करने के लिए कोई ठोस कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है. बीसीआई के शोध प्रस्ताव के अनुसार, इन सुधारों का उद्देश्य वकीलों के पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक को बनाए रखना और सुधारना है। ये नियम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 491 (सी) के तहत हैं। AILU ने आपत्ति जताई है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की मजबूरी की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिसूचना में ऐसी कोई मंजूरी नहीं मांगी गई है.

धारा V की उपाधारा VA के अनुसार किसी भी अधिवक्ता या बार काउंसिल के सदस्य को अयोग्य घोषित करने के मामले में निर्णय लेने के लिये बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की जाएगी. इस तरह अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 6 और 7 के उल्लंघन के मामलों में राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक शक्ति ख़त्म की गई है और इन अधिकारों का केन्द्रीकरण बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कर दिया गया है और इन अधिकारों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में केंद्रीकृत कर दिया गया है। एआयएलयू ने भी इस तरह से अधिकारों के केंद्रीकरण का कड़ा विरोध किया है. संगठन का कहना है कि देश भर के वकीलों पर निर्णय लेने की शक्ति तीन सदस्यीय समिति के हाथों में केंद्रित हो जाने के चलते प्रावधान के दुरुपयोग और परिणामों में देरी हो सकती है.

एआयएलयू ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि विरूपण और/या अदालत की अवमानना की घटनाओं को रोकने या उसके निवारण के लिए क़ानून में पहले पर्याप्त प्रावधान हैं. असहमति का अधिकार और बोलने व अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र की आत्मा और सुरक्षा वाल्व है. यदि व्यापक अस्पष्ट आधारों पर इसका उल्लंघन किया जाता है तो यह केवल सत्ता के एकाधिकार और उसकी मनमानी को ही बढ़ावा देगा. ये संशोधन वकीलों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को कम करते हैं, । इससीलिए, ये अधिसूचित संशोधन एक स्वतंत्र और जिम्मेदार न्यायपालिका और एक मजबूत और स्वतंत्र बार की अवधारणा के सीधे विरोध में हैं जो हमारे लोकतंत्र के स्वस्थ जीवन के लिए एक अनिवार्य शर्त हैं.

इस सभी कारणों के चलते ऑल इण्डिया लॉयर्स यूनियन (AILU) ने इस संशोधन को तत्काल वापस लेने व निरस्त करने की मांग की है. ऑल इण्डिया लॉयर्स यूनियन (AILU) देश भर के सभी वकीलों, बार संघों, वकीलों के अन्य संगठनों, कानून के छात्रों, कानून शिक्षकों और संपूर्ण कानूनी बिरादरी से इस एकाधिकारकेंद्री, अलोकतांत्रिक, दमनकारी और असंवैधानिक संशोधन का विरोध करें और उन्हे रद्द करने के लिये संघर्ष करने की अपील की है और कई जगहों पर विरोध शुरू कर दिया है.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्रूर तानाशाह की तरह नियम बनाए हैं. बार काउंसिल, पदाधिकारियों या सदस्यों के खिलाफ किसी भी निंदनीय या अपमानजनक टिप्पणी / शब्दों के प्रकाशन के साथ-साथ स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी भी प्रस्ताव या आदेश के खिलाफ कुछ भी प्रकाशित करने या प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक में किसी भी बयान को प्रकाशित करने पर रोक या सोशल मीडिया या प्रेस विज्ञप्ति पर प्रतिबंध लगाने जैसी चीजें लोकतांत्रिक व्यवस्था में संभव नहीं हैं. बार काउंसिल के सदस्यों द्वारा आलोचना और असहमति को रोकने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स की ओर से बनाए गए नियमों में हालिया संशोधन और वकीलों की अयोग्य घोषित करने सम्बन्धी प्रस्ताव रद्द करने की मांग अब वकीलों का संगठन एआईएलयू कर रहा है.

कानूनन मानहानि कानून निजी कानून के दायरे में आते हैं. कोई भी राज्य या राज्य मशीनरी कभी भी मानहानि जैसी कानूनी चोट का दावा नहीं कर सकता. कोई निजी कंपनी, भले ही जीवित संस्था न हो, मानहानि का मुकदमा कर सकती है. सरकारी और सार्वजनिक अधिकारी, जैसे कि बार काउंसिल, जो निजी कानून के दायरे में नहीं आते, अपप्रचार या बदनामी के परिणामस्वरूप कभी भी नुकसान का सामना नहीं करते. सरकार और सार्वजनिक निकाय, जैसे बार काउंसिल, निजी कानून के दायरे में नहीं जा सकते और मानहानि के लिए नुकसान भरपाई वसूली या दंडात्मक करवाई नहीं कर सकते.

भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी, जिनके बिना जीवन का अधिकार परिपूर्ण नहीं माना जा सकता, उनपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे संगठन द्वारा वकीलों के बार और जनता को अंधेरे में रखकर इस तरह के असवैधानिक बदलाव करना और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्यों के बार काउंसिललों के फैसलों या कामकाज के खिलाफ आवाज उठाने वाले वकीलों के खिलाफ कार्रवाई निंदनीय है. वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने या उन्हें अयोग्य ठहराने वाले ये बदलाव पूरी तरह से मनमाने, गैरलोकतांत्रिक और दमनकारी हैं. इस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला करना, उसकी सीमाएं निश्चित करना बीसीई के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बातें हैं और असंवैधानिक हैं.

–  एड.संजय पांडे

(सदस्य, ऑल इंडिया लॉंयर्स यूनियन, महाराष्ट्र)

संपर्क- 9221633267

adv.sanjaypande@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here