नक्सल कनेक्शन में गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आरोपी 6 सितंबर तक अपने घर पर ही नजरबंद होंगे
नई दिल्ली . सुप्रीम कोर्ट ने नक्सल कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तारी पर आदेश दिया है कि आरोपी अपने घर पर ही नजरबंद रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट में 6 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. इस दौरान कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने हाउस अरेस्ट की बात स्वीकार कर ली है. कोर्ट ने सरकार से बुधवार तक जवाब दाखिल करने को भी कहा है. ज्ञातव्य हो कि कल 28 अगस्त 2018 को भीमा कोरेगांव हिसा के मामले में हुई पांच ‘’मनमानी ’ गिरफ्तारियों के खिलाफ़ इतिहासकार रोमिला थापर, देवकी जैन, अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक, सतीश देशपांडे और मजा दारूवाला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है। मामले को भारत के मुख्य् न्या्याधीश के सामने वरिष्ठड अधिवक्तान अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रस्तुत किया है। आज दिन में पौने चार बजे सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने वाला था.