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ट्रॉमा सेंटर को दिये गये 60 करोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उपहार सिनेमा अग्नि त्रासदी मामले में अंसल बंधुओं द्वारा जुर्माने के तौर पर एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने के लिए जमा किए गए 60 करोड़ रुपये के उपयोग को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल किया।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की एक पीठ ने कहा कि उपहार आग त्रासदी मामले में अंसल बंधुओं द्वारा लगभग 60 करोड़ रुपये दिए गए थे और यह रकम एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने के लिए थी। पीठ ने कहा कि उसका क्या हुआ? एक पहले से ही है। अगर वह स्थापित नहीं होता है, तो हम विचार कर सकते हैं कि धनराशि का क्या करना है। पीठ ने कहा कि मौजूदा ट्रॉमा सेंटर ने कोविड-19 रोगियों की बहुत अच्छी तरह से सेवा की है। साथ ही पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि उन्होंने 60 करोड़ रुपये का उपयोग क्यों नहीं किया है। इसके अलावा उन्हें एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने को कहा गया था। पीठ ने कहा, इसके लिए किसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

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