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पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को सुप्रीमकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक… कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

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नयी दिल्ली। बलवंत सिंह मुल्तानी मर्डर केस में सुप्रीमकोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आज उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। कोर्ट ने सुमेध सैनी को जांच में पूरी तरह से सहयोग करने के लिये कहा है। सुप्रीमकोर्ट ने पंजाब सरकार को भी नोटिस जारी करते हुए इस मामले में जवाब मांगा है। उल्लेखनीय है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी गयी थी। इसके बाद सैनी ने सुप्रीमकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। इसी बीच उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी किये गये थे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लॉस ने सैनी की गिरफ्तारी के लिये गठित एसआईटी को 25 सितंबर तक सैनी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के निर्देश भी दिए थे।

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