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केरल सरकार ने मोदी सरकार को किया सूचित अब हम NPR भी नहीं करेंगे

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तिरुवनंतपुरम:- नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध के बीच, केरल सरकार ने केंद्र को सूचित करने का निर्णय लिया है कि वह प्रस्तावित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को लागू नहीं करेगी। केरल सरकार ने कहा कि वह सिर्फ जनगणना प्रक्रिया में पूरी तरह से सहयोग करेगी और जनगणना रजिस्ट्रार जनरल को निर्णय के बारे में सूचित किया जाएगा। केरल सरकार ने हाल ही में सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कानून के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया है।

17 जनवरी को, केरल सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया था कि जनगणना 2021 पर संचार भेजते समय राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) का उल्लेख नहीं किया जाए। एक पत्र में, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव केआर ज्योतिलाल ने कलेक्टरों से व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा क्योंकि सरकार ने पिछले महीने राज्य में एनपीआर संचालन से संबंधित सभी मामलों पर रोक लगा दी थी, जिसे जनगणना 2021 कार्यों के पहले चरण के साथ आयोजित किया जाना था।

एक बयान में, सीएमओ ने कहा कि पुलिस ने रिपोर्ट की है कि एनपीआर के कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ने पर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। रविवार को, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ‘विवादास्पद’ सीएए को लेकर केंद्र पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य आरएसएस की ‘एजेंडे और सनक’ को लागू नहीं करेगा, लेकिन संविधान के मूल्यों को बनाए रखेगा।

विजयन ने एक बड़े पैमाने पर विरोधी सीएए रैली को संबोधित करते हुए, यह स्पष्ट किया कि वाम शासित राज्य नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को कभी लागू नहीं करेंगे।

विवादास्पद कानून के खिलाफ अपनी सरकार की याचिका के बचाव में एक स्टिंग संपादकीय में, विजयन ने शनिवार को कहा कि सीएए न केवल भारतीय समाज को प्रभावित करेगा, बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी बाधा उत्पन्न करेगा।

विजयन ने इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक कॉलम में कहा। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, क्योंकि भारत का जीडीपी का आधे से ज्यादा हिस्सा बाहरी क्षेत्र में है। सीएए न केवल हमारे समाज को प्रभावित करेगा, बल्कि हमारे आर्थिक विकास को भी बाधित करेगा।

राइट-अप में, सीएम ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिसमे कहा गया है कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना संविधान के खिलाफ है।

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