रायपुर। लॉकडाउन के दौरान मिली छूट के बाद खुलने वाली दुकानों को लेकर जारी मतभेद के बीच केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण आदेश जारी किया है। इस आदेश में बताया गया है कि कौन-कौन से दुकानें खुल सकती हैं और इसके लिए क्या-क्या नियम लागू होंगे।
कोरोना वायरस संक्रमण रोकने देशभर में लंबे समय से जारी लॉकडाउन में अब रियायत मिलनी शुरू हो गई है। गृहमंत्रालय के आदेश में कई व्यापारिक संस्थानों को सशर्त खोले जाने का आदेश जारी किया गया है। लेकिन इस आदेश को लेकर व्यापारियों और पुलिस के बीच तनातनी की स्थिति निर्मित हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए अब केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने एक बार फिर से स्पष्टीकरण आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मास्क पहनकर काम करने, स्टाफ को आधा रखने तथा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए संस्थानों को खोला जा सकता है। गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति है। शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें, पड़ोस की दुकानें, आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। लेकिन यहां बाजार/बाजार परिसर और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी।
इसके अलावा शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा कंटेनमेंट क्षेत्र की दुकानें किसी भी स्थिति में नहीं खुलेगी चाहे वह केन्द्र द्वारा या राज्य सरकार द्वारा चिन्हांकित किया गया हो। दुकानें भी केवल इस शर्त पर खुलेंगी कि संबंधित दुकान में केवल 50 प्रतिशत स्टाफ ही रहेगा। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सामाजिक दूरी का पूरी तरह से पालन करना होगा। परंतु किसी भी दशा में हॉट स्पॉट वाले इलाकों में दुकानें संचालित नहीं होगी।
यह रहेगा पूरी तरह से बंद :
आदेश में कहा गया है कि नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड के मॉल में दुकानें नहीं खुलेंगी।
नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर बाजार परिसरों, मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल की दुकानें फि लहाल नहीं खोली जा सकेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। बड़ी दुकानें, ब्रांड और हफ्ते में एक दिन लगने वाले मार्केट बंद रहेंगे।
यह दुकानें खुलेंगी :
देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वो दुकानें, जो शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं उन्हें शनिवार से खोला जा सकता है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी हुए आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों। नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर स्थित रजिस्टर्ड मार्केट भी आज से खुल सकेंगे। हालांकि दुकानों में सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। सभी को मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टैंसिंग के दायरे में रहना होगा।



