मई तक नहीं देना होगा संपत्तिकर
रायपुर:- छत्तीसगढ़ के लाखों करदाताओं को राज्य सरकार ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रहने वालों को अगले एक माह तक संपत्ति कर (property tax)अदा करने न करने की मोहलत दी है। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ.शिव कुमार डहरिया ने चर्चा में यह जानकारी दी है।
कोरोना संकट आने के बाद सरकार ने अप्रैल माह की 30 तारीख तक संपत्तिकर अदा करने में छूट दी थी। लेकिन एक महीने से अधिक लॉकडाउन बढ़ने के बाद सरकार ने संपत्ति कर अदायगी में एक माह यानी मई के पूरे एक महीने की छूट देने का फैसला किया है।
दरअसल प्रदेश में संपत्ति कर अदा करने के लिए 31 मार्च का समय तय था। लेकिन 19 मार्च से राज्य में लॉकडाउन शुरु होने के बाद संपत्ति कर अदा करने में अप्रैल माह की मोहलत दी गई थी। इसी बीच केंद्र सरकार ने दो चरणों में लाकडाउन बढ़ाकर 3 मई तक करने का आदेश दिया है। इधर कोरोना संकट कारण लोगों की आय में कमी हो गई। यही नहीं कई छोटे व्यापारियों-कामगारों को आय व वेतन के लाले पड़ गए हैं। इन हालात में राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के करदाताओं की परेशानी को महसूस करते हुए एक माह की मोहलत देने का फैसला किया है।
ये छूट भी रहेगी एक माह के लिए
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के मद्देनजर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अनुज्ञा, परमिट, लायसेंस इत्यादि नवीनीकरण कराने की समय-सीमा एक माह की वृद्धि निकाय स्तर पर किए जाने के निर्देश दिए थे।
यह छूट भी लागू रहेगी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी पत्र में सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत को निर्देशित किया गया था कि कोरोना वायरस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नगरीय निकायों में व्यक्तिगत कार्यों से आने वाले नागरिकों को निरूत्साहित किया जाए। इसी प्रकार निकायों द्वारा जारी की जाने वाली अनुज्ञाओं, परमिट, लायसेंस इत्यादि की समय-सीमा समाप्त होने के पूर्व नवीनीकरण आवश्यक हो तो (न्यायालीन प्रकरणों को छोड़कर) समय-सीमा में एक माह की वृद्धि करने के लिए निकाय स्तर पर आदेश जारी करने कहा गया था।



