नईदिल्ली। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए पूरे देश में लागू दूसरा चरण का लॉकडाउन खत्म होने वाला है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ग्रीन जोन का नियम बदल दिया गया है। जानकारी के अनुसार अब जिन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोई नया केस नहीं आएगा, उन्हें ग्रीन जोन में शामिल किया जाएगा। बता दें कि पहले 28 दिनों में नया केस नहीं आने पर ग्रीन जोन का दर्जा मिलता था।
स्वास्थ्य मंत्रालय के नए वर्गीकरण के मुताबिक एक जिले को ग्रीन जोन के रूप में तब देखा जाएगा, अगर पिछले 21 दिनों में (पहले के 28 दिनों के बजाय) कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। मंत्रालय ने देश के 319 जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया है। वहीं, 134 जिले रेड जोन और 284 जिले ऑरेंज जोन घोषित किए गए हैं।
जानकारी के के लिए बता दें कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद सहित सभी मेट्रो शहर को रेड जोन घोषित किया गया है क्योंकि यहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आये हैं। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में 14 जिले, दिल्ली के सभी 11 जिले, तमिलनाडु के 12 जिले, यूपी में 19 जिले, पश्चिम बंगाल में 10 जिले, गुजरात-एमपी में 9 जिले और राजस्थान में 8 जिलों को रेड जोन घोषित किया गया है।
वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार के 20, उत्तर प्रदेश के 36, तमिलनाडु के 24, राजस्थान के 19, पंजाब के 15, मध्य प्रदेश के 19, महाराष्ट्र के 16 जिले ऑरेंज जोन में शामिल किया है। इसके साथ ही असम के 30, छत्तीसगढ़ के 25, अरुणाचल प्रदेश के 25, मध्य प्रदेश के 24, ओडिशा के 21, उत्तर प्रदेश के 20, उत्तराखंड के 10 जिले को ग्रीन जोन की लिस्ट में हैं।



