संयुक्त राष्ट्र की लेबर एजेंसी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 के समय में श्रम कानून के निलंबन और श्रमिकों के अधिकारों के हनन को लेकर चेताया है. उत्तर प्रदेश ने तीन साल के लिए श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है जबकि गुजरात में भी श्रम कानूनों को निलंबित किया जा रहा है. बीते अप्रैल महीने में ही गुजरात की फैक्ट्रियों में काम करने के घंटे को बढ़ाकर 12 घंटे रोज़ाना कर दिया गया है. समाचार एजेंसी रायटर्स के मुताबिक अब तक छह राज्यों से इस तरह की ख़बरें सामने आयी हैं. कहा जा रहा है कि ये राज्य अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ये कदम उठा रहे हैं. इनमें में ज़्यादातर वे राज्य हैं केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी की सरकारें हैं. लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इस तरह का कोई भी क़दम सरकार, श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच बातचीत के बाद ही लिया जा सकता है. ऐसा किए बिना श्रम क़ानून में किसी तरह का बदलाव अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन होगा.




