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मंतू, पुनीत और मूणत को मिली अग्रिम जमानत

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  • अंतागढ़ टेपकांड: मंतू, पुनीत और मूणत को मिली अग्रिम जमानत
बिलासपुर. एक महत्वपूर्ण मामले में आज बिलासपुर हाई कोर्ट में अंतागढ़ टेपकांड मामले में आरोपी पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता और मंतू राम पवार को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. जस्टिस गौतम भादुड़ी के कोर्ट में तीनों की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है. याचिककर्ताओं की ओर से दिए गए तर्क के बाद अग्रिम जमानत मंजूर किया है. याचिककर्ताओं का तर्क था कि टेप ओरिजनल नहीं है.
 
उल्लेखनीय है कि अंतागढ़ टेपकांड मामला सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी उबाल आ गया था. इस मामले में नए सिरे से जांच के लिए एसआईटी का गठन राज्य की भूपेश सरकार ने किया. एसआईटी गठन के बाद कांग्रेस नेत्री किरणमयी नायक की शिकायत पर रायपुर के पंडरी थाने में पूर्व मंत्री राजेश मूणत, डॉ. पुनीत गुप्ता और मंतूराम पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद तीनों आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी.

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