नई दिल्ली। जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ केस में सोमवार को अदालत ने फैसला सुनाया. इसके छह आरोपियों में से तीन को उम्र कैद की सजा एवं तीन को 5-5 साल की सजा का ऐलान किया गया है. जिन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उनमें सांझी राम, दीपक खजुरिया और परवेश शामिल हैं जबकि तिलक राज, आनंद दत्ता और सुरेंद्र कुमार को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई है. इससे पहले पठानकोट की अदालत ने मुख्य आरोपी सांजी राम समेत अन्य 6 आरोपियों को दोषी करार दिया. सातवें आरोपी विशा को बरी कर दिया गया है.
बता दें कि घटना 10 जनवरी 2018 को हुई थी. इस दिन मासूम बच्ची घर से बाहर अपने घोड़े चराने निकली थी. जिसके बाद उसका शव 17 जनवरी को जंगल में मिला था. मेडिकल रिपोर्ट में पता चला था कि बच्ची के साथ कई बार दुष्कर्म किया गया था और बाद में उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी. इस कांड के बाद पूरे देश में बवाल मच गया था. इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बंटोरी थीं.



