केंद्र सरकार ने जारी की नई डोमिसाइल नीति
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू – कश्मीर के लिए नए डोमिसाइल नियमों का ऐलान किया है। सरकार की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू – कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में सेक्शन 3 ए जोड़ा गया है। सरकार ने इसके तहत राज्य अथवा यूनियन टेरिटरी (यूटी) के निवासी होने की परिभाषा तय की है। सेक्शन 3 ए के मुताबिक जिस भी शख्स ने जम्मू – कश्मीर में 15 साल बिताए हैं या जिसने यहां सात साल पढ़ाई की और 10 वीं या 12 वीं तक की परीक्षा यहीं के किसी संस्थान से दी हो , वह व्यक्ति यहां का निवासी होगा। बीते 05 अगस्त से पूर्व जम्मू – कश्मीर में संविधान की धारा 35 ए के तहत तय होता था कि कौन व्यक्ति राज्य का निवासी है और कौन नहीं। इसी के साथ नौकरी और संपत्ति को लेकर स्वामित्व का निर्णय भी इसी धारा के तहत किया जाता था। केंद्र सरकार ने 05 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और धारा 35 ए को खत्म करते हुए जम्मू – कश्मीर से विशेष राज्य का दर्ज छीन लेने के बाद इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया है, जम्मू – कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में सरकार ने सेक्शन 3 ए जोड़कर डोमिसाइल नीति को एकदम स्पष्ट कर दिया है।



