रायपुर:- कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए देश भर में लाॅकडाउन किया गया है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा राज्य शासन को नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के लिए घोषित लाॅकडाउन में चिन्हित जिले, हाॅटस्पाट्स के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति बाबत अधिकृत किया गया है, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ में संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए 3 जोन में बांटा गया है, राज्य के कोरबा जिले को अति संवेदनशील बताकर रेड जोन में रखा गया है,इस जिले में लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन कराया जायेगा, जबकि, ऑरेंज जोन में शामिल रायपुर, दुर्ग,बिलासपुर और राजनांदगांव जिले में मामूली रियायत दी जा सकती है, राहत भरी बात ग्रीन जोन में शामिल 23 जिलों के लिए है।
केंद्र सरकार द्वारा छूट दी जाने वाली लिस्ट में आयुष समेत स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि एवं बागवानी गतिविधियों, मछली पकड़ने (समुद्री और अंतर्देशीय), वृक्षारोपण गतिविधियों (अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिक के साथ चाय, कॉफी और रबर) और पशुपालन को रखा गया है, मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों की अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन और मास्क पहनना होगा, बिजली-पानी-गैस जैसी सार्वजनिक उपयोग की चीजें चालू रहेंगी, राज्यों के बीच और राज्य के अंदर माल ढुलाई की अनुमति होगी, निर्माण क्षेत्र के कामकाज को शुरू करने की अनुमति होगी, केंद्र और राज्य सरकारों के दफ्तर भी 20 अप्रैल से खुल जाएंगे, इस सूची में वित्तीय एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे निजी संस्थानों, छोटे लॉज इत्यादि को भी रखा गया है |
सरकार ने चेतावनी दी है कि इन गतिविधियों को मंजूरी देने का मतलब जनता की दिक्कतों को कम करना है, लेकिन मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करने पर ही इन चीजों की अनमुति होगी, सरकार ने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को दफ्तरों, कार्यस्थलों और कारखानों में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है |



