मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निजी क्षेत्र के यस बैंक से कहा है कि वह टियर-2 बॉन्ड पर 29 जून को बकाया ब्याज का भुगतान न करे, क्योंकि उसका पूंजी स्तर अनिवार्य सीमा से कम है। बैंक द्वारा जारी किए गए असुरक्षित गैर-परिवर्तनीय ऊपरी टियर-2 बॉन्ड पर 10.25 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान 29 जून को किया जाना है। ये बॉन्ड 2012 में जारी किए गए थे और बैंक ने इनका भुगतान करने के लिए आरबीआई से अनुमति मांगी थी। यस बैंक ने शेयर बाजार को बताया, ”भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 जून 2020 को बैंक द्वारा ब्याज भुगतान के अनुरोध को मंजूरी देने में असमर्थता व्यक्त की है, बैंक इस समय न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। इसलिए बैंक ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ होगा।

” यस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी प्रशांत कुमार ने कहा, ”…प्रपत्र की खास विशेषताओं के कारण यह जरूरी है कि बैंक की ऋण सेवाएं पूंजी पर्याप्तता से संबंधित विनियामक मानदंडों को पूरा करती हों।” कुमार ने जोर देकर कहा कि बैंक के पास अपने सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी है। उन्होंने कहा कि इन बॉन्डों की प्रकृति संचयी है और बैंक द्वारा न्यूनतम विनियामक पूंजी अनुपात को पुरा करने के बाद बकाया राशि देय हो जाएगी।

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