नई दिल्ली। नमो टीवी पर चल रही खींचतान के बीच चुनाव आयोग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. चुनाव आयोग के अनुसार नमो टीवी मतदान से 48 घंटे पहले तक किसी भी प्रकार की रिकॉर्डेड सामग्री का प्रसारण नहीं कर सकेगा. आयोग का कहना है कि टीवी लाइव प्रसारण तो दिखा सकता है लेकिन रिकॉर्डेड कन्टेंट पर रोक रहेगी.
बता दें कि नमो टीवी शुरू से ही विवादों में है. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसके कन्टेंट को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी. विपक्षी पार्टियों ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया था. इसके बाद चुनाव आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मामले में रिपोर्ट मांगी थी. मंत्रालय की एप्रूव्ड चैनलों की लिस्ट में नमो टीवी का नाम शामिल नहीं है. इसके बाद भी यह डीटीएच प्लेटफार्म पर दिखाया जा रहा है.
आचार संहिता लागू होने के बाद इस टीवी को लॉन्च किया गया था. जिसके कारण विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया.



