नई दिल्ली। चौकीदार चोर है मामले में सुप्रीम कोर्ट मेें दिए गए हलफनामे को लेकर शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी फिर फटकार लगाई है और उन्हें नया हलफनामा सोमवार तक प्रस्तुत करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.
प्रधान न्यायधीश रंजन गोगई, न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ के समक्ष राहुल गांधी ने अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से स्वीकार किया कि टिप्पणी में उन्होंने शीर्ष अदालत का नाम बताकर उन्होंने गलती की. प्रधान न्यायधीश ने कहा कि कांग्रेस नेता ने हलफनामे में एक जगह स्वीकार किया है उनसे गलती हो गई, जबकि एक जगह वह कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है. प्रधान न्यायधीश ने कहा कि आपके हलफनामे में विरोधाभास है. हमें यह समझने में दिक्कत हो रही है कि आप क्या कहना चाहते हैं. इस पर श्री गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मेरी ओर से गलती हो गई. इसके लिए माफी मांगता हूं. उन्होंने कहा कि सोमवार तक एडिशनल एफिडेविड दाखिल कर देंगे. इसकी इजाजत शीर्ष अदालत ने दे दी.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला बीजेपी नेता मिनाक्षी लेखी की ओर से दायर किया है. जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा चुनावी रैलियों में चौकीदार चोर है कहा था और यह भी कहा था कि शीर्ष अदालत ने भी इसे माना है.



