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दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी को राहत, याचिका खारिज

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नई दिल्ली। दोहरी नागरिकता मामले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. इस मामले में दायर याचिका खारिज कर दी गई है.
इस मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगई ने पूछा कि आप क्या करते हैं? इस पर दोनों याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे राजनीति में हैं और समाज सेवा करते हैं. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर कोई राहुल गांधी को कागजात में ब्रिटिश नागरिक बताता है तो क्या वे ब्रिटिश नागरिक हो गए. बता दें कि इससे पहले भी श्री गांधी की नागरिकता को लेकर अमेठी के एक निर्दलिय उम्मीदवार ने सवाल खड़े किए थे. हालांकि बाद में जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्दलिय उम्मीदवार की आपत्ती को खारिज करते हुए श्री गांधी के नामांकन को वैध करार दिया था. ताजा में याचिका दायर करते हुए यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जयभगवान गोयल और हिंदू महासभा के चंद्रप्रकाश कौशिक ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और इंज्लैंड के वेल्स के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के सामने बैकॉप्स लिमिटेड द्वारा सौंपे गए दस्तावेज से यह स्पष्ट है. इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष भारतीय नागरिक नहीं हैं और वे भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते.

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