रायपुर:- कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज़ के मिलने के बाद युद्ध स्तर पर एहतियातन बंदोबस्त में जूटी सरकार ने अब समूचे प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्र में धारा 144 प्रभावी कर दी है। धारा 144 का यह प्रभाव 31 मार्च अथवा आवश्यक पाए जाने पर उसके बाद भी जारी रह सकता है। समूचे प्रदेश में कुल 167 नगरीय निकाय क्षेत्र हैं जिनमें नगर निगम और नगर पालिका प्रशासन है। दूसरे शब्दों में सभी शहर जो कि बड़े अथवा कस्बाई हैं वहाँ एक साथ चार से अधिक लोगों का समूह एक जगह नहीं हो सकता।



