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राज्य शासन ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दर निर्धारित किया

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रायपुर। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के अकुशल, अर्ध कुशल,कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के साथ-साथ कृषि श्रमिकों और अगरबत्ती निर्माण श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत 45 अनुसूचित नियोजनो में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित की गई हैं। श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार (1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर) किया गया है। श्रम आयुक्त सोनमणि बोरा द्वारा प्रदेश के विभिन्न नियोजनो में कार्यरत श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की निर्धारित दर के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।

श्रम आयुक्त द्वारा जारी निर्धारित दर के अनुसार अकुशल श्रमिकों के लिए जोन अ,ब और स के हिसाब से प्रतिमाह महंगाई भत्ता 1060 रुपये के साथ मासिक वेतन क्रमशः 9380 रुपये, 9120 रुपये और 8860 रुपए निर्धारित की गई हैं। इसी प्रकार अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए क्रमशः 10,030 रुपये,9770 रुपये और 9510 रुपये निर्धारित की गई है। कुशल श्रमिकों के लिए क्रमशः 10,810 रुपये,10,550 रुपये और 10,290 रुपये तय किया गया है। इसी प्रकार उच्च कुशल श्रमिकों के लिए क्रमशः 11,590 रुपये,11,330 रुपये और 11,070 रुपये निर्धारित है, अर्थात अकुशल श्रमिकों के महंगाई भत्ते के साथ जोन अ,ब और स के हिसाब से प्रतिदिन वेतन क्रमशः 361रुपये,351 रुपये और 341 रुपये तय किया गया है। अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए क्रमशः प्रतिदिन का वेतन 386 रुपये,376 रुपये और 366 रुपये निर्धारित है। इसी प्रकार कुशल श्रमिकों का प्रतिदिन का वेतन क्रमशः 416 रुपये,406 रुपये और 396 रुपए तथा उच्च कुशल श्रमिकों का प्रतिदिन का वेतन क्रमशः 446 रुपये,436 रुपये और 426 रुपये निर्धारित की गई है।

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