गरियबांद। वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के फलस्वरूप में सम्पूर्ण जिले में लॉक डाऊन है। छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की कंडिका-10 के तहत् कलेक्टर श्याम धावड़े ने निर्देशित किया है कि जिले में आवश्यक शासकीय कार्यों आदि हेतु आगामी आदेश तक जिले के समस्त डीजल एवं पेट्रोल पंपों में रिजर्व स्टॉक के रूप में 3000 लीटर डीजल एवं 2000 लीटर पेट्रोल रखा जावे। ऑयल कंपनियो के द्वारा जिले के पेट्रोल एवं डीजल पंपों में पेट्रोल एवं डीजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चि किया जावे। उक्त निर्देशों का पालन नहीं किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



