बिलासपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की शराब दुकानों को खोलने बेवरेज कॉर्पोरेशन द्वारा कमेटी गठित की गई थी, जिसे लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका में आज हाईकोर्ट में वीडियो कोनफ्रेंनसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। मामले की के बाद सुनवाई जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस गौतम भादुड़ी की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ बेवरेज कारपोरेशन द्वारा गठित कमिटी को निरस्त करने का आदेश दिया। क्योंकि राज्य ने लॉकडाउन समय मे शराब नही बेचने का निर्णय लिया था, इस कारण बेवरेज कारपोरेशन की कमिटी स्वत: निर्योज्ञ हो चुकी है। याचिकाकर्ता ममता शर्मा ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से उक्त कमिटी के गठन को चुनौती दी थी। उक्त आदेश के साथ याचिका हाईकोर्ट द्वारा निरकृत की गई।



