रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी ग्रीन और ऑरेंज जोन में स्थित न्यायालयों में सोमवार 18 मई से सुनवाई शुरू होगी। इस संबंध में हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के साथ कई शर्ते भी लगाई हैं। रेड जोन में आने वाले न्यायालयों में सुनवाई नहीं होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन के सिविल न्यायालय में दो पालियों में काम होगा। इसमें उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी जिन न्यायालयों में पदस्थ हैं, वे सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक काम करेंगे। इसमें एडीजे कोर्ट, परिवार न्यायालय, जिला जज और एनडीपीएस कोर्ट, एट्रोसिटी, इंडस्ट्रियल आते हैं। वहीं निम्न न्यायिक सेवा के अधिकारी जिन कोर्ट में पदस्थ हैं (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तक के अधिकारी), वे दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक काम करेंगे।

जिला न्यायालयों में गवाहों के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाजिरी तब तक स्थगित रहेगी जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। वर्तमान समय में गवाहों की उपस्थिति के लिए समन जारी किए जाने से बचने कहा गया है। जिन प्रकरणों में अभियुक्तों की नितांत आवश्यकता न हो ऐसे प्रकरणों में उनको भी नहीं बुलाया जाएगा। उनकी उपस्थिति वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज कराई जाएगी। यह भी कहा गया है कि उतने ही कर्मचारी को बुलाएं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य कराया जा सके। एक चैंबर के वकील को मदद करने के लिए एक क्लर्क को ही साथ लाने की अनुमति होगी। फोटो कॉपी संचालक और टाइपिस्ट को कोर्ट में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। न्यायालय परिसर में चाय दुकान नहीं खुलेगी।

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