लोक सेवा केन्द्रों से कोई भी आवेदन वापस न करें
रायपुर . कलेक्टर ने कहा कि आम लोगों को समय-सीमा में शासन की सेवाओं की प्रदायगी के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया है. लोक सेवा केन्द्रों में जाति, निवास या अन्य आवेदन जिनमें कोई दस्तावेज की कमी है तो उसे संबंधित को बताकर मंगा लें. किसी भी स्थिति में आवेदनों को वापस न करें तभी लोगों को इसका समुचित लाभ मिल सकेगा.