बिलासपुर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलो को देखते हुए तथा संक्रमण के रोकथाम हेतु जिला प्रशासन ने 23 से 31 जुलाई तक जिले के बिलासपुर, बिल्हा व बोदरी नगरीय क्षेत्रों को लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। बिलासपुर जिला कलेक्टर ने इस संबंध में आज आदेश जारी किया है। लॉकडाउन 23 जुलाई को सुबह 5 बजे से 31 जुलाई को शाम 4 बजे तक लागू रहेगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को बंद किया जा रहा है, और जिला अथवा डिवीजन स्तर के प्रमुखों के कार्याल यदि खुले भी रहेंगे तो वहां आम नागरिकों को प्रवेश पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। इनमें पुलिस थाना और चौकी भी शामिल है, यदि आम नागरिक यहा प्रवेश करना चाहते हैं तो कार्यालय प्रमुख की अनुमति अनिवार्य होगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं बैंकों को लेकर दिशानिर्देश भी हैं जिसमें बताया गया है कि बैंक न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों का उपयोग किया जाएगा,किसी भी स्थिति में बैंक के भीतर अधिकतम पांच ग्राहक ही प्रवेश करेंगे।
वहीं यह निर्देश भी हैं कि बैंक प्रबंधन कर्मचारियों के लिए सामूहिक आवागमन हेतु कोई वाहन व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराएगा। नागरिकों की सुविधा के लिए उचित मुल्य की दुकानें,आटा चक्की, ठेले पर सब्जी, फल बिक्री करने वाले, स्थाई दुकानों या कि स्थानों पर फल सब्जी दूध ब्रेड चिकन मटन मछली अंडा बिक्री करने वाले इन सभी को सुबह 6 से दोपहर 12 बजे के बीच अनुमति रहेगी।अखबार बांटने वाले हॉकर और घर-घर दूध बांटने वालों को सुबह 5.30 से 9.30 बजे तक की अनुमति होगी। दूध बेचने के लिए शाम 06 बजे से 07 बजे तक अतिरिक्त अनुमति होगी। लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन के दौरान नागरिकों को यथासंभव घर पर रहना है और अति अनिवार्य स्थिति में ही घर से बाहर निकलना है, वह भी तब जबकि उन्होंने मास्क पहने हो और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा हो।