रायपुर। राजधानी रायपुर के सुंदर नगर स्थित मकान में अपने माता पिता को मारकर दफनाने तथा अपनी प्रेमिका की हत्या कर भोपाल स्थित अपने घर पर दफन करने के मामले में तीन साल बाद आरोपी उदयन दास को पश्चिम बंगाल के स्थानीय कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
ज्ञात हो कि लगभग तीन वर्ष पूर्व राजधानी के सुंदर नगर में एक सनसनीखेज मामला उजागर हुआ था जहां एक बंगले में रहने वाले उदय्न नामक व्यक्ति ने अपने माता-पिता की हत्या कर उन्हें घर के आंगन में दफन कर दिया था। इस मामलें का खुलाशा तब हुआ था जब आरोपी के भोपाल स्थित घर में अपने लिव इन पार्टनर आकांक्षा की हत्या कर अपने घर पर दफन करने की बात सामने आई थी।
मामलें की जांच में ही आरोपी ने अपने माता पिता की हत्या की बात कबूल की थी। अब इस में मामलें बुधवार को पश्चित बंगाल की स्थानीय अदालकत ने आरोपी उदयन को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यदि उदयन दास जुर्माना नहीं चुकाता है, तो उसे 6 महीने और जेल की सजा काटनी पड़ेगी। चुंकि उदयन दास ने पश्चिम बंगाल की युवती की हत्या की भोपाल में की थी तथा अपने माता पिता की हत्या रायपुर में की थी इसलिए उसके खिलाफ खिलाफ तीन राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में केस दर्ज हैं।