नई दिल्ली,24 नवंबर 2019.महाराष्ट्र पर सुप्रीम सुनवाई जारी है. पचास मिनट की अब तक की बहस में अब कपिल सिब्बल ने और अभिषेक मनु सिंघवी के बाद अब मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा है.मुकुल रोहतगी ने अपनी बहस का आधार शिव सेना और राकांपा की ओर से दायर याचिका में मौजुद तकनीकि पहलू और राज्यपाल के अधिकार को बना दिया है.
मुकुल रोहतगी ने संविधान के अनुच्छेद 341 का ज़िक्र करते हुए कोर्ट से कहा
“राज्यपाल किसी कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं है”
इस दलील पर जस्टिस रमन्ना ने कहा
“ऐसा भी नहीं हो सकता कि, राज्यपाल किसी को भी बुलाकर शपथ दिला दें” कोर्ट के अधिकार की सीमा            आ स मान   त क़    है.  स्म्मा     वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तुरंत जवाब दिया

“सड़क से उठाकर शपथ नहीं दिलाई गई माई लॉर्ड”
मुकुल रोहतगी ने इसके बाद याचिका में मौजुद तकनीकि ख़ामियों को आधार बनाया और अहम बिंदु उठाते हुए कहा
“ आप एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं कर सकते.. याचिका में केंद्र और देवेंद्र फड़नवीस पार्टी हैं और उनका पक्ष आप सुनें नहीं तो कोई भी आदेश कैसे देंगे”
इसके बाद कोर्ट ने आदेश लिखा
“याचिका में उल्लेखित सभी चार केंद्र राज्य फड़नवीस और अजित पवार को नोटिस जारी किया जाए.. और इस मसले से जुड़े सभी अभिलेख पेश किया जाए..”
कोर्ट में अब कल सुबह साढ़े दस पर फ़िर सुनवाई होगी.बहुत संक्षेप में अगर समझें तो बस यह कि भाजपा पक्ष को   3 दिन     का समय      चा हिए था और मुकुल रोहतगी ने अपने पक्षकारों  को     एक    दिन   का दिला दिया    है.

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