भोपाल:- मध्यप्रदेश शासन द्वारा लॉक डाउन अवधि में खाद्यान्न उपार्जन एवं अनुषांगिक गतिविधियों तथा अत्यावश्यक सेवाओं एवं आपातकालीन कार्यों के लिए जिले के भीतर अंतर जिला एवं जिले से अन्य राज्यों में आवागमन हेतु ई-पास की अनुमति के लिए एक नया पोर्टल https://mapit.gov.in/covid-19/ लॉन्च किया है।

इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी परीक्षण करेंगे एवं समाधान होने पर ऐसे आवेदनों को स्वीकार कर पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक अनुमति ई-पास जारी करेंगे। इस ई-पास की एक कॉपी आवेदकों को उनके आवेदन के दौरान पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जाएगी।

इस पोर्टल के अंतर्गत चार श्रेणियों जिसने ऐसे नागरिक या संस्था के प्रतिनिधि जो खाद्यान्न उपार्जन एवं उसकी अनुषांगिक गतिविधियों तथा अत्यावश्यक सेवाओं के लिए, अतिआवश्यक सेवाओं से संबंधित सामग्री के डोर टू डोर वितरण व्यवस्था में कार्यरत, मध्यप्रदेश में सामग्री लाने अथवा मध्य प्रदेश से सामग्री अन्य राज्य में ले जाने के लिए परिवहन करने वाले और व्यक्तिगत आपातकालीन कार्य की दृष्टि से आवागमन करने वाले नागरिक या संस्था ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि जिले के भीतर अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रदाय में सहभागी व्यक्तियों या संस्थाओं को आवागमन हेतु प्रथक से पास प्राप्त किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिला कलेक्टर स्थानीय आवश्यकताओं और कोविड-19 के संबंध में जारी निर्देशों के तारतम्य में जमीनी स्तर पर कार्यरत अपने मातहतों को निर्देश दे कि जब ऐसे व्यक्ति या संस्था के प्रतिनिधि जिले के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए तो सामान्य पूछताछ या परिचय पत्र जैसे कार्यालय का आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट देखने के बाद उचित समाधान होने पर उन्हें उनके गंतव्य स्थान हेतु प्रस्थान करने दिया जाएगा। जिले के kovid- 19 की दृष्टि से घोषित कंटेनमेंट क्षेत्र में परिवहन एवं आवागमन पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा।

इस ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर नागरिक मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु कलेक्टर जिले के कलेक्टर, प्रमुख सचिव ,मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग अथवा श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी ,सह आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल से संपर्क कर सकते हैं।

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