अब अप्रारंभ काम को शुरू करने के लिए वित्त से परमिशन लेने की जरूरत नहीं
रायपुर, 3 जुलाई 2019. भूपेश बघेल सरकार ने आज दोपहर एक बड़ा फैसला लेते हुए पुरानी सरकार में स्वीकृत विभिन्न योजनाओं को शुरू करने पर से ब्रेकर हटा लिया है. विभागों को अब वित्त विभाग से किसी भी तरह की सहमति लेने की जरुरत नहीं होगी. राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल, विभागाध्यक्षों, संभागयुक्तों और जिला अध्यक्षों को सूचित किया है कि राज्य बजट से वित्त पोषित तथा अप्रारंभ कार्यों को प्रारंभ करने के लिए अब वित्त विभाग से फिर से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी.
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के वित्त विभाग के द्वारा 22 दिसम्बर 2018 को वित्त निर्देश 57/2018 जारी किया गया था. इसके तहत राज्य बजट से वित्त पोषित सभी अप्रारंभ निर्माण कार्यों को वित्त विभाग की पुनः सहमति के बाद ही आरंभ करने के निर्देश दिए गए थे. इसी तरह यह भी निर्देश दिया गया था कि विभागीय गतिविधियों के संचालन हेतु अत्यावश्यक सामग्री को छोड़कर शेष सामग्री का क्रय नहीं किया जाए. वित्त विभाग की संयुक्त सचिव शारदा वर्मा ने अपने पत्र क्रमांक 437 के माध्यम से वित्त निर्देश 57/2018 को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित कर दिया है.



