रायपुर। उपचुनाव शासकीय आयोजन एवं अन्य आयोजनों में राज्य शासन द्वारा आवश्यकता पडऩे पर निजी कंपनियों की बस का अधिग्रहण किया जाता है। शासन द्वारा अधिग्रहित बसों का विधिवत भुगतान भी किया जाता है किंतु बस आपरेटरों में से कुछ आपरेटर धोखाधड़ी कर शासन को चूना लगाने से बाज नहीं आते। कोतवाली थाने से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी राजकुमार द्विवेदी आयु 58 वर्ष पिता स्व. रामनाथ द्विवेदी पदस्थापना रक्षित केंद्र एमटीओ रायपुर से आरोपी राजेश एवं अन्य निवासी राजनांदगांव ने दिनांक 28 सितंबर 2019 से 30 नवंबर 2019 के मध्य उपचुनाव में अधिग्रहित 15 बसों का फर्जी बिल बनाकर 25 लाख 21 हजार 720 रुपये की धोखाधड़ी कर एमटीओ शाखा में जमा कराया। उक्त भुगतान की विधिवत जांच के पश्चात धोखाधड़ी का मामला सामने आने पर प्रार्थी राजकुमार द्विवेदी ने आरोपी बस ऑपरेटर के खिलाफ कोतवाली थाने में विधिवत शिकायत की जिस पर कोतवाली थाने ने आरोपी बस ऑपरेटर एवं अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 471, 472 एवं 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।

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