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  • सभी शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय 06 अगस्त तक रहेंगे बंद
  • ईद एवं रक्षाबंधन के त्यौहार की खरीददारी के लिए 31 जुलाई को 11 बजे तक मिलेगी छूट

जगदलपुर। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने बस्तर जिले में महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अंतर्गत दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बस्तर के नगर पालिक निगम, जगदलपुर एवं नगर पंचायत, बस्तर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत् आपात स्थिति को नियंत्रण रखने हेतु 31 जुलाई प्रात: 11.00 बजे से 06 अगस्त 2020 रात्रि 12.00 बजे तक समस्त गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है जिसमें नगर पालिक निगम, जगदलपुर एवं नगर पंचायत, बस्तर क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पडऩे पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय बुला सकते है।

जिले के समस्त क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाऐं, जिसमें निजी बसे, टैक्सी, आटो रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। केवल ईमरजेन्सी मेडिकल सेवाओं वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी अपवाद की स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। ईद एवं रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए 31 जुलाई 2020 को प्रात: 11.00 बजे तक किराने की दुकानो के माध्यम से ईद एवं रक्षाबंधन त्योहार में उपयोग आने वाले अन्य सामग्री का विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन संबंधी गतिविधियों के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। दुग्ध संयंत्र,घर पर जाकर दुध बांटने वाले दुग्ध विक्रेताओं एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रात: 06.00 बजे से प्रात: 09.30 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से 06.30 तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने हेतु नगर पालिक निगम, जगदलपुर (रायपुर रोड़ आसना नाका तक-जयपुर रोड में संपूर्ण आड़ावाल ग्राम पंचायत तक-चित्रकोट रोड में ग्राम पंचायत कुम्हरावण्ड तक-गीदम रोड परपा थाना तक क्षेत्र को शामिल किया गया है) एवं नगर पंचायत, बस्तर के क्षेत्रो को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है।

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