नईदिल्ली (एजेंसी):- सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। पटना कोर्ट की एफआईआर को SC ने सही पाया है। कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार जांच की सिफारिश करने में सक्षम है। कोर्ट ने ये भी माना कि मुंबई पुलिस ने जांच नहीं की। महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देना चाहती है।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगे थे सभी पक्षों के जवाब
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच का अधिकार किसे है, इसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगे थे। बिहार सरकार, रिया चक्रवर्ती और सुशांत की फैमिली की तरफ से लिखित जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिए गए थे। वहीं सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दिया गया था। जवाब में कहा है कि कोर्ट को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अपनी जांच जारी रखने देना चाहिए।

महाराष्ट्र और बिहार सरकार ने दिए थे ये जवाब
पटना में दर्ज केस पर महाराष्ट्र सरकार का जवाब भी आया था। राज्‍य सरकान ने इसे गलत मंशा से दर्ज केस बताया था। साथ ही सीबीआई को केस ट्रांसफर करना गलत बताया था। वहीं बिहार सरकार ने पटना में दर्ज केस को सही बताते हुए दलील दी थी कि मुंबई पुलिस राजनीतिक दबाव में है और इसी कारण अभी तक मुंबई में इस मामले में केस तक दर्ज नहीं हुआ है।

ट्रांसफर के लिए दिया गया था ये तर्क
सुशांत केस को ट्रांसफर करने की याचिका में तर्क दिया गया था कि अधिकांश लेनदेन मुंबई में हुए और इस तरह से पटना पुलिस को इस मामले की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं, सीबीआई का कहना है कि याचिका गलत है और कई कारणों से खारिज होने के लायक है।

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