नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को एक और अहम फैसला किया है। सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल एप्स को बैन कर दिया है। इससे पहले भी सरकार कई चीनी कंपनियों के एप पर पाबंदी लगा चुकी है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रतिबंधित की गईं एप्स को देश की सुरक्षा, संप्रभुता, एकता के लिए नुकसानदेह बताया है। आईटी मंत्रालय ने कहा कि सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत इस फैसले को लागू किया है। ये सभी 118 मोबाइल एप्स विभिन्न प्रकार के खतरे उत्पन्न कर रहे थे, जिसके चलते इन्हें ब्लॉक किया गया है।