रायपुर, सरकार के नए नियम – पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, अस्पताल मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एंबुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट-रेलवे स्टेशन-अंतरराज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो टैक्सी निर्धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षार्थी उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, न्यूज़ पेपर छत्तीसगढ़ में राज्य से सीधे जाने वाले वाहन को प्रदान किया जाएगा. बाकी वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगी.

दुग्ध पार्लर, दुग्ध वितरण और न्यूज़ पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समय अवधि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक होगी.

रायपुर जिला अंतर्गत सभी केंद्रीय, शासकीय, सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे.

टेलीकॉम, रेलवे रखरखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, लोडिंग अनलोडिंग कार्य, एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज परीक्षा केंद्र एवं अस्पताल पूर्व की भांति संचालित होंगे.

अपरिहार्य पस्थितियों में रायपुर जिले से किसे अन्यत्र आने-जाने यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

प्रतियोगी एवं अन्य परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए एडमिट कार्ड, इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन की दशा में उनका कॉल लेटर दिखाना अनिवार्य होगा. रेलवे, टेलीकॉम संचालक एवं रखरखाव कार्य हॉस्पिटल में चिकित्सकों द्वारा जारी आईडी कार्ड ई-पास के रूप में मान्य होगा.

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