महासमुंद। चेक बाउंस के मामले में न्यायालय में आरोप सिद्ध होने पर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित प्रताप चंद्रा ने आरोपी 47 वर्षीय बिरकोनी निवासी रामकुमार पिता पूरनलाल चंद्राकर को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत 6 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार क्लबपारा निवासी 45 वर्षीय टेकराम साहू पिता धरनू साहू ने आरोपी रामकुमार को 6 लाख रुपए का ऋण दो व्यक्तियों के समक्ष 14 मार्च 2014 को प्रदान किया था। आरोपी ने दो माह के भीतर राशि लौटाने का आश्वासन दिया था।
उधार की रकम मांगे जाने पर आरोपी ने कार्पोरेशन बैंक शाखा महासमुंद का चेक क्रमांक 002942 राशि 6 लाख रुपए का 2 जून 2014 का दिया था। जिसे 3 जून 2014 को बैंक में प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा पर्याप्त राशि नहीं होने का उल्लेख करते हुए चेक अनादरण की सूचना दी गई। इसके बाद अधिवक्ता के माध्यम से परिवादी को पंजीकृत डाक से सूचना देकर राशि की मांग की गई। किंतु उन्होंने राशि भुगतान नहीं किया और न ही बैंक में राशि जमा कराई। इसस क्षुब्ध होकर परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत परिवादी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।