विदेश से लौटने की जानकारी छुपाकर कोरोना बीमारी फैलाने मामले में किया गया अपराध दर्ज

रायपुर। राजधानी रायपुर में कोरोना वायरस से पॉजिटिव पायी गई युवती के खिलाफ कोतवाली थाना पुलिस ने राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना कर अपने विदेश दौरे से लौटने की जानकारी छुपाकर रखने एवं खतरनाक बीमारी से दूसरों की जिंदगी खतरे में डालने के मामले में एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस ने युवती के खिलाफ  269, 271 और 188 की के तहत मामला दर्ज किया है। ज्ञात हो कि कोरोना वायरस से संक्रमित युवती 16 मार्च को लंदन से यात्रा कर रायपुर आई थी। इस दौरान राज्य सरकार ने विदेश से लौटने वाले सभी लोगों के लिए आदेश जारी किया है कि पिछले 15 दिनों में विदेश से लौटने वाले सभी लोगों को हेल्पलाइन नंबर 104 पर फोन कर इसकी सूचना दे और कोरोना वायरस की जांच कराते हुए 14 दिनों तक होम-क्वारेंटाइन में रहे, ताकि अगर वे कोरोना वायरस से संक्रमित हो तो दूसरों की जिंदगी बचायी जा सके। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

रायपुर निवासी कोरोना वायरस युवती जो लंदन से यात्रा कर रायपुर पहुंची थी उसने भी ना केवल अपने विदेश दौरे से लौटने की जानकारी छुपायी, बल्कि जानबूझकर इस खरतनाक बीमारी से दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाली। पुलिस ने इस मामले में युवती के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।  ज्ञात हो कि इससे पूर्व भी पुलिस ने विदेश प्रवास से लौटने की जानकारी नहीं देने और होम-क्वारेंटाइन में नहीं रहने वाले भिलाई के एक युवक के खिलाफ  मामला दर्ज किया है। सुपेला थाने में युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270 और 271 तथा महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 3 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

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