रायपुर/नारायणपुर। नारायणपुर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम करने नगर पालिका क्षेत्रों में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक लॉक डाउन रहेगा। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। स्वास्थ्यगत कारणों से अस्पताल जाने वालों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किया गया है। स्वास्थ्य जांच के लिए मरीजों के साथ 1 अन्य व्यक्ति को चिकित्सालय जाने की अनुमति होगी। चेक पोस्ट/जांच नाका को पार करते समय ऐसे व्यक्तियों का विवरण नाका प्रभारी रजिस्टर में नोट करेंगे। चिकित्सालय में जांच/इलाज के लिए आने वाले समस्त मरीजों को जांच करने वाले चिकित्सक टोकन प्रदान करेंगे। इसमें संबंधित के इलाज की तिथि और समय अंकित होगा। चिकित्सालय से वापसी के दौरान चेक पोस्ट/जांच नाका पर, चिकित्सालय से निर्धारित प्रारूप में प्रदान टोकन दिखाकर एंट्री करवाना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति चिकित्सालय जाने के लिए चेकपोस्ट पार करने के उपरांत वापसी में जांच पर्ची/टोकन को दिखाकर, रजिस्टर में एन्ट्री नहीं कराते हैं, तो यह प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन माना जाकर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

मेडिकल दुकान/दवाई की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। जिला अस्पताल परिसर के 50 मीटर के दायरे के मेडिकल दुकानें 24 घंटे खुली रह सकेगी। समस्त मेडिकल दुकानों के संचालकों को निर्देशित किया गया है कि दुकान पर आए किसी व्यक्ति को कोविड-19 के लक्षण दिखाई दे या इन लक्षणों से पीड़ित किसी व्यक्ति के लिए दवा की मांग करने पर, डॉक्टर से जारी दवा पर्ची के अनुसार ही दवा देना अनिवार्य होगा। बगैर डॉक्टर से जारी पर्ची के दवा नहीं दी जाएगी। मेडिकल दुकानों में आने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों की सम्पूर्ण जानकारी कन्ट्रोल रूम के टेलीफोन नम्बर 07781-252245 में दर्ज कराना अनिवार्य है।सब्जी/फल/अण्डा दुकानों के लिए साप्ताहिक बाजार बखरूपारा, रामकृष्ण मिशन आश्रम के पास और बुधवारी बाजार स्थल पर लगेगा। थोक सब्जी, फल व अण्डा विक्रेताओं के वाहनों के नगरपालिका क्षेत्र में संचालन और थोक विक्रय के लिए प्रात: 8 बजे से 10 बजे तक का समय और स्थान-साप्ताहिक बाजार स्थल, बखरूपारा नियत किया गया है। महामारी से सुरक्षा के लिए जारी समस्त निर्देशों का अक्षरश: पालन तय करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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