नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की पटिलाया हाउस कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉड्रिंग केस में अग्रिम जमानत दे दी है. उन्हें 5 लाख मुचलके पर जमानत दी गई है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वाड्रा देश छोडक़र नहीं जा सकते. श्री वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को अग्रिम जमानत दी गई है.
सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि आपको जांच में सहयोग करना है. सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करना है और गवाहों को प्रभावित करने का भी प्रयास नहीं करना है. इससे पहले श्री वाड्रा की जमानत का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विरोध किया था. ईडी ने अदालत से कहा था कि उनके पास श्री वाड्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और हम उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहते हैं. ईडी ने कहा कि श्री वाड्रा सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं. कोर्ट ने श्री वाड्रा की अग्रिम जमानत पर फैसला एक अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रखा था.
बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा पर लंदन स्थित 12 बायंस्टन में 19 लाख पाउंड में संपत्ति की खरीद में धन शोधन का आरोप है.