नई दिल्ली। किंगफिशर के मालिक और शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट उसके प्रत्यर्पण की याचिका नामंजूर कर दी है. अब उसके पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प ही बचा है. इस प्रक्रिया में अभी वक्त लगेगा.
अभी तक क्या हुआ
विजय माल्या पर मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा उल्लंघन का आरोप है. उस पर बैंकों का करीब 9 हजार करोड़ रुपए बकाया है. 2016 में वह लंदन भाग गया था. इससे पहले जब उसके प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन की वेडमिंटस्ट कोर्ट (निचली अदालत) में केस चलाया गया था तब उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई थी. जिसे लंदन के गृहमंत्रालय ने भी स्वीकार कर लिया था. इसके बाद माल्या ने इसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया. हाईकोर्ट ने माल्या की प्रत्यर्पण की अर्जी खारिज कर दी. अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ही विकल्प बचता है.
बता दें कि माल्या ने बैंकों को मूलधन लौटाने की पेशकश कई बार कर चुका है. उसका कहना है कि वह मूल राशि का 100 प्रतिशत लौटाने को तैयार है और बैंकों को चाहिए कि उसके प्रस्ताव को स्वीकार करे. हालांकि इससे पहले विजय माल्या कई बार यह कह चुका है कि वह भारत की जेलों में नहीं रहना चाहता क्योंकि भारतीय जेल काफी खराब हालत में रहती हैं और वहां गंदगी की भरमार है.