रायपुर ( इंडिया न्यूज रूम) छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा अवैध निर्माण को वैध करने के लिए पहल की गयी है। इसी तारतम्य में शासन के निर्देशानुसार राजीव आश्रय योजना के तहत दावा एवं आपत्ति का निराकरण कर पात्रता का निराकरण किया जा चुका है। पात्र पाए गए परिवारों को विकास शुल्क की राशि पटाने पर निर्धारित प्रारूप में पट्टा प्रदान किया जाएगा। विकास शुल्क की राशि नगर पालिक निगम रायपुर के लिए 15 रूपये प्रति वर्ग फुट, नगर पालिका परिषद के लिए 10 रूपये प्रति वर्ग फुट तथा नगर पंचायत के लिए 5 रूपये प्रति वर्ग फुट निर्धारित किया गया है।

वर्ष 1984 एवं 1998 में क्रमशः पट्टाधृति अधिनियम 1984 एवं राजीव आश्रय योजना के पट्टो का फ्री होल्ड एवं नजूल स्थायी पट्टों के फ्री होल्ड की कार्यवाही करने के लिए जोन वार शिविर लगाया जाएगा। इन शिविरों में प्राधिकृत अधिकारी संबंधित पटवारी, राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक (नजूल), तहसीलदार और सहायक राजस्व अधिकारी नगर पालिक निगम सम्पूर्ण कार्यवाही को संपादित करेंगे।

जोन क्रमांक-1 कार्यालय में 1 अक्टूबर को आयोजित शिविर स्थल में वार्ड क्रमांक-3, वार्ड क्रमांक-4, वार्ड क्रमांक-5, वार्ड क्रमांक-15, वार्ड क्रमांक-16, वार्ड क्रमांक-17, वार्ड क्रमांक-18 तथा जोन क्रमांक-2 में 4 अक्टूबर को आयोजित शिविर स्थल में वार्ड क्रमांक-6, वार्ड क्रमांक-13, वार्ड क्रमांक-14, वार्ड क्रमांक-26, वार्ड क्रमांक-27, वार्ड क्रमांक-28, वार्ड क्रमांक-36 के पात्र हितग्राही पट्टा एवं फ्री होल्ड के लिए आवेदन कर सकते है। इन दोनों शिविर स्थल के लिए अनुविभागीय अधिकारी देवेन्द्र पटेल को प्रधिकृत किया गया है।

जोन क्रमांक-5 कार्यालय में 6 अक्टूबर को आयोजित शिविर स्थल में वार्ड क्रमांक-40, वार्ड क्रमांक-41, वार्ड क्रमांक-42, वार्ड क्रमांक-43, वार्ड क्रमांक-66, वार्ड क्रमांक-67, वार्ड क्रमांक-68 तथा इसी तरह जोन क्रमांक-8 कार्यालय में 7 अक्टूबर को आयोजित शिविर स्थल में वार्ड क्रमांक-01, वार्ड क्रमांक-02, वार्ड क्रमांक-19, वार्ड क्रमांक-20, वार्ड क्रमांक-21, वार्ड क्रमांक-69, वार्ड क्रमांक-70 के पात्र हितग्राही पट्टा एवं फ्री होल्ड के लिए आवेदन कर सकते है। इन दोनों शिविर स्थल के लिए संयुक्त कलेक्टर निधि साहू को प्रधिकृत किया गया है।

जोन क्रमांक-6 कार्यालय में 6 अक्टूबर को आयोजित शिविर स्थल में वार्ड क्रमांक-58, वार्ड क्रमांक-59, वार्ड क्रमांक-60, वार्ड क्रमांक-61, वार्ड क्रमांक-62, वार्ड क्रमांक-63, वार्ड क्रमांक-65 तथा इसी तरह जोन क्रमांक-7 कार्यालय में 7 अक्टूबर को आयोजित शिविर स्थल में वार्ड क्रमांक-22, वार्ड क्रमांक-23, वार्ड क्रमांक-24, वार्ड क्रमांक-25, वार्ड क्रमांक-37, वार्ड क्रमांक-38, वार्ड क्रमांक-39 के पात्र हितग्राही पट्टा एवं फ्री होल्ड के लिए आवेदन कर सकते है। इन दोनों शिविर स्थल के लिए डिप्टी कलेक्टर रूचि शर्मा को प्रधिकृत किया गया है।

जोन क्रमांक- 4 कार्यालय में 7 अक्टूबर को आयोजित शिविर स्थल में वार्ड क्रमांक-35, वार्ड क्रमांक-44, वार्ड क्रमांक-45, वार्ड क्रमांक-46, वार्ड क्रमांक-47, वार्ड क्रमांक-57, वार्ड क्रमांक-64 तथा इसी तरह जोन क्रमांक-9 कार्यालय में 8 अक्टूबर को आयोजित शिविर स्थल में वार्ड क्रमांक-07, वार्ड क्रमांक-08, वार्ड क्रमांक-09, वार्ड क्रमांक-31, वार्ड क्रमांक-32, वार्ड क्रमांक-33, वार्ड क्रमांक-51 के पात्र हितग्राही पट्टा एवं फ्री होल्ड के लिए आवेदन कर सकते है। इन दोनों शिविर स्थल के लिए डिप्टी कलेक्टर दिप्ती वर्मा को प्रधिकृत किया गया है।

जोन क्रमांक- 10 कार्यालय में 4 अक्टूबर को आयोजित शिविर स्थल में वार्ड क्रमांक-49, वार्ड क्रमांक-50, वार्ड क्रमांक-52, वार्ड क्रमांक-53, वार्ड क्रमांक-54, वार्ड क्रमांक-55, वार्ड क्रमांक-56 के पात्र हितग्राही पट्टा एवं फ्री होल्ड के लिए आवेदन कर सकते है। इस शिविर स्थल के लिए संयुक्त कलेक्टर शिम्मी नाहिद को प्रधिकृत किया गया है।

जोन क्रमांक- 03 कार्यालय में 7 अक्टूबर को आयोजित शिविर स्थल में वार्ड क्रमांक-10, वार्ड क्रमांक-11, वार्ड क्रमांक-12, वार्ड क्रमांक-29, वार्ड क्रमांक-30, वार्ड क्रमांक-34, वार्ड क्रमांक-48 के पात्र हितग्राही पट्टा एवं फ्री होल्ड के लिए आवेदन कर सकते है। इस शिविर स्थल के लिए संयुक्त कलेक्टर यु.एस. अग्रवाल को प्राधिकृत किया गया है। उम्मीद है इस कदम से सैकड़ों हितग्राहियों की समस्या का समाधान हो जाएगा।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here