रायपुर. यूँ तो सरकार बनने के बाद से और खासकर लोकसभा चुनाव 2019 के बाद छत्तीसगढ़ सरकार एक्शन मोड पर काम कर रही है. इसी कड़ी में भूपेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि कोरबा जिले में तृतीय व चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की भर्ती में सिर्फ स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। यह आदेश 31 दिसम्बर 2021 तक के लिए लागू किया गया है. ज्ञातव्य है कि इससे पहले केवल बस्तर व सरगुजा संभाग में यह नियम लागू किया गया था.
गौरतलब है कि प्रदेश के कई जिलों में सरकारी नौकरी में जिले के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की मांग लंबे समय से उठ रही है. कोरबा जिले के लोगों ने ऐसी मांग की थी. स्थानीय लोगों की मांग पर मुहर लगाते हुए तृतीय व चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की भर्ती में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने की बात कही है.

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