रायपुर 4 जुलाई 2019. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने औद्योगिक श्रमिकों व कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. राज्य में अब औद्योगिक कर्मचारी व श्रमिकों की रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ा दी गयी है, अब वो 58 साल के बजाय 60 साल में रिटायर होंगे. छत्तीसगढ़ आद्योगिक नियोजन नियम 1963 के तहत कारखाना, स्थापना, संस्थान व अन्य औद्योगिक ईकाई पर ये आदेश लागू होगा.

दरअसल कई श्रम संगठनों की तरफ से रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की मांग हो रही थी, जिसपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमत्री भूपेश बघेल और श्रम मंत्री शिवकुमार डहरिया की पहल पर ये चिरप्रतिक्षित मांग पूरी हुई है. इस विषय पर श्रम विभाग की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया है.

श्रम विभाग के सचिव सुबोध कुमार सिंह के बताया कि उपरोक्त निर्णय के अनुसार सेवानिवृति आयु 60 साल किये जाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गयी है. अधिसूचना जारी होने के 15 दिन बाद सभी हितबद्ध पक्षों से प्राप्त होने वाले सुझावों के विवरण के उपरांत अंतिम अधिसूचना जारी की जायेगी.

उनका कहना था कि 60 वर्ष की सेवानिवृति के पश्चात उपक्रम के हित में संबंधित कर्मचारी  आवश्यक होने पर संबंधित उपक्रम के नियोजक द्वारा कर्मचारी को 62 साल तक भी सेवा में रखा जा सकेगा.

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