नईदिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और उनकी पत्नी बिंदु के खिलाफ एक रीयल्टी कंपनी से दिल्ली के पॉश इलाके में एक बंगले की खरीद के जरिए कथित रूप से 307 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का नया मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि कपूर और उनकी पत्नी ने रीयल्टी कंपनी से बाजार मूल्य से आधे दाम पर बंगला हासिल किया. बदले में रीयल्टी कंपनी को 1,900 करोड़ रुपये का कर्ज उपलब्ध कराया गया.
एजेंसी को संदेह है कि अमृता शेरगिल मार्ग पर राणा कपूर को 1.2 एकड़ का बंगला सस्ते मूल्य पर ब्लिस एबोड प्राइवेट लि. के जरिये रिश्वत के रूप में दिया गया. गौतम थापर प्रवर्तित अवांता रीयल्टी एंड ग्रुप कंपनी ने कपूर को यह रिश्वत यस बैंक से लिए गए 1,900 करोड़ रुपये के ऋण को वसूल नहीं करने के एवज में दी गई. कपूर की पत्नी ब्लिस एबोड प्राइवेट लि. के दो निदेशकों में से एक हैं.
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने थापर, राणा कपूर और उनकी पत्नी बिंदु के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार रोधक कानून के प्रावधानों के तहत कथित रूप से आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज किया है. जांच एजेंसी ने दिल्ली और मुंबई में कई स्थानों पर छापेमारी की है. इनमें कपूर और उनकी पत्नी बिंदु के मुंबई स्थित आवास और कार्यालय, ब्लिस एबोड के कार्यालय, दिल्ली-एनसीआर में अवांता रीयल्टी और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लि. के कार्यालय शामिल हैं.