रायपुर। कोरोना वायरस के चलते रायपुर सहित संपूर्ण प्रदेश में इन दिनों धारा 144 जिला कलेक्टरों द्वारा लगाई गई है। धारा 144 का अर्थ है एक साथ पांच से अधिक लोग किसी चौक चौराहों अथवा सार्वजनिक स्थानों पर खड़े नहीं हो सकते। कोतवाली थाने से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस की महामारी के लिए लगाई गई रोकथाम का उल्लंघन सोनू तांडी आयु 35 वर्ष पिता राजाराम तांडी निवासी मारवाड़ी कब्रिस्तान ढाल में सात साथियों सहित किये जाने पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया है।