कांकेर। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144 (1) के तहत् जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गये हैं, जिसके तहत् सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया है। वर्तमान में वैवाहिक मूहर्त को दृष्टिगत रखते हुए अपने क्षेत्रांतर्गत लोगों द्वारा विवाह की अनुमति हेतु आवेदन किये जाने पर ही सशर्त अनुमति दिये जाने के लिए कलेक्टर द्वारा तहसीलदारों को अधिकृत किया गया है। विवाह के लिए सशर्त अनुमति दी जाएगी, जिसके तहत् वर-वधू एवं पंडित को मिलाकर 20 व्यक्तियों को ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी।

फिजीकल डिस्टेसिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा तथा किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन मार्ग पर बारात निकालने एवं सार्वजनिक भवनों का उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। विवाह सिर्फ अपने निवास के प्रांगण में ही करने की अनुमति होगी एवं एक चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित चार लोगों को ही आवागमन की अनुमति होगी। विवाह स्थल पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं होगी, यह अनुमति कांकेर जिले के लिए ही प्रवृत्त होगी। जिले के बाहर जाने की अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है। सामूहिक भोज पर प्रतिबंध रहेगा, कार्यक्रम स्थल पर मास्क तथा साबुन एवं पानी से हाथ धोने की व्यवस्था होना चाहिए।

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