सर्प काटने से मृत्यु,पानी में डूबने से मृत्यु होने पर,आंधी तूफान तथा पेड़ टूटकर गिरने पर मृत्य पर मुआवजा
जांजगीर-चांपा .कलेक्टर नीरज कुमार बनसोड़ ने प्राकृतिक आपदा में मृत्यु होने के 7 प्रकरणों में 28 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है. प्रत्येक प्रकरण के लिए 4 लाख रूपये की मान से राशि की स्वीकृति दी है. उन्होंने इसकी स्वीकृति राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानो के तहत दी है. उन्होंने तहसील जैजैपुर के ग्राम पिसौद के छोटेलाल के सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस परदेशी निराला, ग्राम खैरझिटी के सुमीत कुमार आजाद के पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस रामेश्वर प्रसाद आजाद, तहसील बलौदा के ग्राम बेलन्दियाडीह के मीनाबाई को सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस रातुराम, ग्राम नवगंवा के पुष्पा पटेल को सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस अशोक कुमार के लिए क्रमशः चार-चार लाख रूपये की राशि की स्वीकृति दी है। इसी तरह तहसील अकलतरा़ के ग्राम परसदा के नकुल केंवट के सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस लालाराम केंवट, तहसील नवागढ़ के ग्राम तेन्दुआ के सनत कुमार के पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस जगदीश कश्यप और तहसील जांजगीर के ग्राम खोखरा के राम खिलावन राठौर के आंधी तूफान तथा पेड़ टूटकर गिरने पर मृत्य होने पर उनके निकटतम वारिस गनेश्वरी राठौर के लिए चार-चार लाख रूपये की राशि की स्वीकृति दी है. कलेक्टर श्री बनसोड़ ने संबंधित तहसीलदारों को राशि आहरित कर संबंधित निकटतम वारिसों को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान कर कलेक्टेरेट कार्यालय को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

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