जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने जारी किया आदेश

धमतरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जय प्रकाश मौर्य ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से धमतरी जिले के एफ.एल.3, होटल हरियाली रेस्टोरेंट एवं बार तथा एफ.एल. 4-क, द रायले रिम्मीज सोशल क्लब में स्थित बार रूम, स्टॉक रूम और मदिरा संग्रहण स्थल को आगामी 19 जुलाई तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्ताशय के आदेश दिए हैं।

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