रायपुर . दूध और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों को अब और कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा. फूड रेगुलेटर एपएसएसएआई ने डेयरी कंपनियों के लिए गाइडेंस डॉक्यूमेंट जारी किए हैं. आपको बता दें कि पिछले साल जारी हुई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जो दूध बिक रहा है, उसमें से 68.7 फीसदी दूध और उससे बनी चीजें मिलावटी हैं. यह दूध एपएसएसएआई के मानकों पर खरा नहीं उतरता है. मिलावट के सबसे ज्यादा मामले उत्तर राज्यों में सामने आए हैं.
नए नियमों के तहत दूध और इससे बने प्रोडक्ट्रस की खराब क्वालिटी से चिंतित एपएसएसएआई ने कड़े मापदंड बनाए हैं. इसमें डेयरी प्रदूषित इलाकों से दूर होगी. डेयरी में काम करने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच होगी, दूध इकट्ठा करते समय हाइजिन का खयाल रखा जाएगा, दूध की पैकैजिंग फूड ग्रेड मटैरियल में ही होगी, कंपनी दूध के हर पैकेट को 24 घंटे में ट्रेस करने की व्यवस्था करेगी, रॉ दूध को 4 घंटे के अंदर किसान से प्रोसेसिंग यूनिट तक ले जाया जाएगा तथा कंपनियों को तय करना होगा कि गाय या भैंस के चारे में ज्यादा पेस्टीसाईड का इस्तेमाल नहीं किया गया हो.